कार्यालय- जिला न्यायाधीश, बांदा आदेश संख्या- 240/ प्रथम बांदा दिनांकित 13 जनवरी, 2026 आदेश शासन द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर दिनांक 14.01.2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15.01.2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
कार्यालय- जिला न्यायाधीश, बांदा आदेश संख्या- 240/ प्रथम बांदा दिनांकित 13 जनवरी, 2026 आदेश शासन द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर दिनांक 14.01.2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15.01.2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

कार्यालय- जिला न्यायाधीश, बांदा आदेश संख्या- 240/ प्रथम बांदा दिनांकित 13 जनवरी, 2026 आदेश शासन द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर दिनांक 14.01.2026 (बुधवार) को निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर दिनांक 15.01.2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इस आलोक में जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन बांदा द्वारा भी मकर संक्रांति का अवकाश दिनांक 14.01.2026 (बुधवार) के स्थान पर दिनांक 15.01.2026 (गुरुवार) किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः जिला अधिवक्ता बार एसोसिएशन बांदा के अनुरोध एवं स्थानीय स्तर पर मकर संक्रांति के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 14.01.2026 (बुधवार) को पूर्व घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर दिनांक 15.01.2026 (गुरुवार) को मकर संक्रांति का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है।
दिनांक 14.01.2026 को समस्त न्यायालय / कार्यालय सामान्य कार्य दिवसों को भांति खुले रहेंगे। तदानुसार स्थानीय अवकाश के सम्बन्ध में पूर्व पारित आदेश संख्या – 01 / प्रथम बांदा दिनांकित 01.01.2026 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है।
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